Rajasthan RTE Admission 2024:- के तहत दुर्बल श्रेणी के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में फ्री शिक्षा के लिए चलाया गया हैै जिससे समाज का हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकें और देश के विकास की और कदम बढ़ाये।
आज के समय में शिक्षा प्राप्त करना हर बच्चें का अधिकार है फिर चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो।
Rajasthan RTE क्या है-
राइट टू एजुकेशन (RTE) अधिनियम 2009 में लागू किया गया था। जिसके तहत किसी भी बच्चें को 12वीं कक्षा तक फ्री पढ़ने का अधिकार है। किसी भी प्राइवेट स्कूल में बिना फीस के अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
RTE में फ्री एडमिशन कैसे होता है-
RTE में एडमिशन की प्रक्रिया बहुत आसान है इसके लिए पहले आपको आरटीई की वेबसाइट में अपने बच्चे का ONLINE पंजीकरण करना होगा फिर आपके द्वारा भरी गई जानकारी के अनुसार विभाग सभी बच्चों के पंजीकरण का आकलन करके लाॅटरी सिस्टम से बच्चों को प्राइवेट स्कूल वितरित करती है। लाॅटरी में नाम आने पर वह अपना दाखिला उस स्कूल में ले सकता है जिस स्कूल में उसका नाम आया है।
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Maharashtra RTE Admission 2024 के लिए पंजीकरण शुरू
RTE में आवेदन कैसे करें-
विभाग ने विज्ञापन की दिनांक अपै्रल 2024 दी है और अधिक जानकारी के लिए विभाग की मेन वेबसाइट से जुड़े रहना होगा।
RTE में आवेदन करने के लिए आरटीई की वेबसाइट www.rajpsp.nic.in जाकर आवेदन कर सकते है।
फ्री एडमिशन के लिए आवेदन कब से शुरू-
आवेदन की प्रक्रिया april 2024 से शुरू किये जाने की संभावना है और विभाग का कहना कि एडमिशन प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश रहेगी जिससे बच्चों की कक्षाएं समय शुरू की जा सकें और किसी भी प्रकार की असुविधाओं को बच्चों को सामना न करना पड़े।
विभाग के द्वारा जल्द ही विज्ञापन आरटीई की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा।
RTE में एडमिशन किसका होगा-
पिछली बार की तुलना में इस बार 2 कक्षाओं में ही मिलेगा प्रवेश। पिछली बार 4 कक्षाओं में प्रवेश दिया गया था। जिसके तहत स्कूल संचालकों ने इसका विरोध किया था और मामला कोर्ट मे चला गया था तो इसके तहत विभाग अबकी बार 2 कक्षाओं पीपी 3 प्लस और पहली कक्षा में ही प्रवेश प्रक्रिया को शुरू करेगा। ताकि प्रवेश प्रक्रिया के दौरान कोई विवाद ना हो और प्रवेश प्रक्रिया समय से पूरी हो जाए।
पीपी 3 प्लस के लिए आयु सीमा- 3 वर्ष से 4 वर्ष
पहली कक्षा के लिए आयु सीमा- 5 वर्ष से 7 वर्ष
RTE के लिए पात्रता-
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पिता की वार्षिक आय 1.5 लाख रूपये से कम होनी चाहिए।
- केवल बीपीएल और आर्थिक रूप से अस्थिर लोग ही आवेदन कर सकते है।
- अभिभावक अपने क्षेत्र में केवल 5 स्कूलों का चयन कर सकता है।
आवेदन के समय महत्वपूर्ण दस्तावेज-
- आवेदक का आधार कार्ड
- पिता का आय-प्रमाण पत्र
- मूल निवास
- जन्म प्रमाण पत्र
- कलर फोटो
- माता-पिता का आधार कार्ड
- जनआधार कार्ड
- राशन कार्ड
आरटीई आवेदन करते समय ये दस्तावेज होना जरूरी है अन्यथा आवेदक पंजीकरण के लिए अपात्र होगा।